मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद जीडीए ने जारी किया नोटिस
गाजियाबाद। शहर में भूमाफिया इस कदर हावी है कि उन्हें जीडीए का तनिक भी खौफ नहीं है बल्कि अगर यूं कहें तो ज्यादा उचित होगा कि जीडीए को वह अपने ठेगे पर रखते हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें न्यू पंचवटी कॉलोनी में सी ब्लाक के प्लॉट नंबर 303 – 304 – 305 खसरा नंबर 67 मे आवंटी ने बिना जीडीए में नक्शा स्वीकृत कराये 5 मंजिला इमारत बना ली और उसके कई फ्लैट और दुकाने सेल भी कर दिए।
जानकारी के अनुसार न्यू पंचवटी कॉलोनी के रहने वाले दीपक पोरवाल ने प्लॉट नंबर 303 – 304 – 305 पर जीडीए से बिना कोई नक्शा पास कराये 5 मंजिला इमारत का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। कोटगांव वार्ड 52 के पूर्व पार्षद सुनील चौधरी ने जब इस मामले की शिकायत जीडीए में की तो जीडीए के अवर अभियंता गिरजा शंकर ने कुछ तोड़फोड़ करते हुए इमारत को सील कर दिया। सील लगने के बावजूद मलिक दीपक पोरवाल ने जीडीए की परवाह न करते हुए इमारत बनवाने का काम जारी रखा।
लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जिसने इसको सील किया था उसकी किसी प्रकार की कोई भनक नहीं लगी और दीपक पोरवाल ने बिल्डिंग में बहुत से फ्लैट बेच दिए।
उसके बाद शिकायतकर्ता सुनील चौधरी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस मामले की शिकायत की तब मुख्यमंत्री पोर्टल से आदेश आया की उक्त के संबंध में क्षेत्रीय अभियंता को अवगत कराना है कि प्रश्नगत निर्माण दीपक पोरवाल प्लॉट नंबर 303 304 305 खसरा नंबर 67 न्यू पंचवटी गाजियाबाद के क्षेत्रफल लगभग 5500 वर्ग मीटर पर पूर्व में आर सी सी कलम तथा टाई वीम का निर्माण प्रारंभ किए जाने पर निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत बाढ़ संख्या GDA/अनि 2024/ 0002790 को कारण बताओं नोटिस तथा कार्य रोको नोटिस प्रेषित किया गया। इस कारण बताओं नोटिस का संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने के पुनः कारण बताओं नोटिस दिनांक 9.4.2024 को भी प्रेषित किया गया। किंतु निर्माण स्थल पर निर्माण कर्ता द्वारा अवैध निर्माण कार्य जारी रखने के कारण सक्षम अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिनांक 24.8.2024 को पारित किया गया था तथा निर्माण पर प्रभावी रोक लगाने हेतु सक्षम अधिकारियों को आदेश के क्रम में निर्माण को दिनांक 31.8.2024 को सील बंद कर कार्यालय पत्र 2.9.2024 को के माध्यम से निर्माण परिसर को पुलिस अभीरक्शा में दे दिया गया था प्राधिकरण द्वारा निर्माण पर लगाई गई सेल को तोड़कर पुनः कार्य प्रारंभ करने के कारण निर्माण कर्ताओं के विरुद्ध FIR दर्ज कराने हेतु सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली को पत्र परिवर्तन जॉन 4/ 2024 दिनांक 7.10.2024 को प्रेषित किया गया था। इसके साथ ही विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया है की बिना जीडीए की NOC के उक्त बिल्डिंग मे बिजली का कनेक्शन ना दिया जाये। इसके साथ ही उपनिबंधन कार्यालय को पत्र लिखकर दुकानों और फ्लैटो की रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी है।