गाजियाबाद।
पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सजा के प्रश्न पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हत्या करने के दोषी पति को मंगलवार को सुनवाई के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पत्नी की हत्या करने के मामले की 16 फरवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया था । मामला कवि नगर थाना क्षेत्र का है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ममता गौतम ने बताया कि रईसपुर में रहने वाले ओमवीर सिंह ने अपनी बेटी राजकुमारी की शादी वर्ष 2003 में मसूरी थाना क्षेत्र के गंगापुरम में रहने वाले सत्येंद्र तेवतिया के साथ की थी। सत्येंद्र तेवतिया राजकुमारी पर दबाव डालता था कि वह अपने पिता की प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दे। इस बात को लेकर सत्येंद्र तेवतिया राजकुमारी को परेशान करता था और अक्सर मारपीट करता था। 8 फरवरी 2017 को सत्येंद्र तेवतिया ने अपनी पत्नी राजकुमारी को गाड़ी में बैठाया और उसके घर के सामने लाकर उसे गोली मार दी। राजकुमारी के शव को नीचे गिरकर गाड़ी सहित फरार हो गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने नाकाबंदी करके सत्येंद्र तेवतिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने सत्येंद्र तेवतिया को जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में 6 मई 2017 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की अंतिम सुनवाई 16 फरवरी को एडीजे 2 कोर्ट के न्यायाधीश हीरालाल की कोर्ट में चली। दोनों पक्षों की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने पर सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर सत्येंद्र तेवतिया को राजकुमारी की हत्या करने का दोषी पाया। मंगलवार को कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए सत्येंद्र को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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वरिष्ठ संवाददाता श्री राम की रिपोर्ट