गाजियाबाद। फर्स्ट एसीजीएम कोर्ट ने इंद्र फौजी के मामले में पूर्व लोनी थाना प्रभारी अजय चौधरी की तनख्वाह स्थगित करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला अजय चौधरी के लगातार कोर्ट की तारीखों पर अपनी गवाही के लिए नहीं आने के कारण दिया गया है।
इंद्र फौजी ने आरोप लगाया था कि उन्हें थाना प्रभारी अजय चौधरी ने अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर जून 2022 में उनके शराब के ठेके पर छापा मारा और उन्हें हथकड़ी लगाकर थाने ले गए। इंद्र फौजी ने आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का-मुक्की की गई और उन्हें थाने में देर रात तक भूखा-प्यासा रखा गया।
इसके बाद इंद्र फौजी ने कोर्ट से अजय चौधरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने अजय चौधरी को कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने उनकी तनख्वाह स्थगित करने के आदेश दिए हैं।
इंद्र फौजी के अधिवक्ता रामबीर कसाना ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व लोनी थाना प्रभारी अजय चौधरी की तनख्वाह स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं क्योंकि वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। यह फैसला इंद्र फौजी को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंद्र फौजी ने गाजियाबाद कमिश्नर से मांग की है कि अजय चौधरी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए और बर्खास्त किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अजय चौधरी ने कई लोगों को सताया है और उनकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।
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वरिष्ठ पत्रकार श्री राम की रिपोर्ट