नई दिल्ली। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाए जाने पर मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी। जिसके बाद अब वह सदन में जाकर भागीदारी कर सकेंगे उनकी सांसद ई बहाल रहेगी यदि इस सजा पर रोक नहीं लगी तो राहुल गांधी सांसद जी के अयोग्य हो जाते है और अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाते ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे विपक्ष गठबंधन के लिए राहत की खबर है।
केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा हम यह जानना चाहते हैं कि अधिकतम सजा ही क्यों दी गई यदि जज ने 1 साल और 11 महीने की पंजाबी होती तो वह अयोग्य घोषित ने होते। इस पर पुर्णश मोदी के वकील ने कहा कि ताकि ऐसी सजा शायद इसलिए दी गई क्योंकि राहुल गांधी को पहले भी के हिदायत दी गई थी, लेकिन उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि इस केस में एक ही दिन की सजा कम होती तो शायद राहुल गांधी सांसद रहते।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र का है कैसे उन्हें उनके नुमाइंदे से वंचित किया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह कोई मर्डर रेप अगवा करने का कैसे थोड़ी है, जिस जज ने गंभीर माना था। सिंघवी ने कहा राहुल गांधी कोई बहुत बढ़िया प्रार्थी नहीं है पुल पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत केस कर आए हैं लेकिन किसी में भी उन्हें दोषी नहीं पाया गया पहले ही राहुल गांधी इस मामले के चलते दो सदन में नहीं जा सके हैं।
वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा गई राहत से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट का जहां आभार व्यक्त किया वही देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इलाज किया और सुप्रीम कोर्ट में आस्था व्यक्त करते हुए मिठाई बाटी। वहीं विपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने को बीजेपी की हर के रूप में देख रहा है।
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वरिष्ठ संवादाता श्रीराम की रिपोर्ट