चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ फिर जारी हुआ गैर जमानती वारंट, गाजियाबाद कोर्ट में नहीं हुए पेश

 

2018 के मारपीट और गाली-गलौज के मामले में एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट की कार्रवाई,

शिकायतकर्ता ने बताया- पहले भी जारी हो चुका है गिरफ्तारी वारंट

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गाजियाबाद की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने वर्ष 2018 के मारपीट और गाली-गलौज के एक मामले में उनके खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया है।

मामले की सुनवाई गुरुवार को गाजियाबाद स्थित एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

यह मामला वर्ष 2018 में धर्मेंद्र कुमार नामक युवक के साथ कथित मारपीट और गाली-गलौज से जुड़ा है। मामले में धर्मेंद्र कुमार ने अदालत का रुख किया था। वर्तमान में कोर्ट में मामले की चार्जशीट पर कार्रवाई को लेकर सुनवाई चल रही है।

शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार की ओर से अधिवक्ता भजनलाल गौतम ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। उन्होंने अदालत को बताया कि मामले में चार्जशीट पर कार्रवाई के लिए सुनवाई चल रही है और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ इससे पहले भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है।

सुनवाई के दौरान सांसद के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ दोबारा गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।मामले में आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश और अगली सुनवाई की तारीख पर निर्भर करेगी।

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 वरिष्ठ पत्रकार श्री राम की रिपोर्ट

 

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